ट्रिपल एस ओ न्यूज, बीकानेर, 4 अगस्त। गंगाशहर थाना पुलिस ने अवैध रूप से घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के परिवहन एवं उपयोग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन से 37 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। मामले में वाहन चालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं एलपीजी (वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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| अवैध गैस सिलेंडर परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, 37 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त |
जिला रसद अधिकारी नरेश शर्मा ने बताया कि 3 अगस्त को प्राप्त सूचना के आधार पर गंगाशहर थाना पुलिस ने उदयरामसर बाईपास के निकट एक पिकअप वाहन को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन से कुल 37 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद हुए, जिनमें 35 भरे हुए तथा 2 खाली सिलेंडर शामिल थे। सभी सिलेंडरों पर भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) का अंकन पाया गया।
प्रारंभिक पूछताछ में चालक ने बताया कि वह सिलेंडरों को एक व्यक्ति से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। हालांकि, वह गैस सिलेंडरों के परिवहन एवं उपयोग से संबंधित कोई वैध दस्तावेज, बिल, वाउचर या गेटपास प्रस्तुत नहीं कर सका। जांच में प्रथम दृष्टया घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के व्यावसायिक एवं अनधिकृत उपयोग की आशंका सामने आई है।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि एलपीजी (वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के प्रावधानों के उल्लंघन के चलते सभी 37 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है तथा सिलेंडरों के स्रोत, आपूर्ति श्रृंखला और इनके अनधिकृत उपयोग से जुड़े अन्य पहलुओं की भी गहन पड़ताल की जा रही है।

