अधिकतम खुदरा मूल्य से ऊपर सामान बेचने पर दो प्रतिष्ठानों पर लगाया 8 हजार रुपये जुर्माना

ट्रिपल एस ओ न्यूज, बीकानेर, 24 अगस्त। उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशानुसार विधिक माप विज्ञान अधिनियम-2009 तथा राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम-2011 के तहत जिले में अधिकतम खुदरा मूल्य से ऊपर सामान बेचने वालों के खिलाफ औचक निरीक्षण अभियान संचालित किया गया। इस दौरान विभागीय जांच दल विधिक माप विज्ञान अधिकारी दीपक पूनिया के नेतृत्व में 6 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।

अधिकतम खुदरा मूल्य से ऊपर सामान बेचने पर दो प्रतिष्ठानों पर लगाया 8 हजार रुपये जुर्माना

अधिकतम खुदरा मूल्य से ऊपर सामान बेचने पर दो प्रतिष्ठानों पर लगाया 8 हजार रुपये जुर्माना

निरीक्षण के दौरान सुंदर रेस्टोरेंट एंड कैंटीन, बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कैंपस तथा रोडवेज बस स्टैंड दुकान नं 14 पर डिब्बा बंद वस्तुएं अधिकतम खुदरा मूल्य से ज्यादा मूल्य पर बेचना पाया गया। इस पर 8 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया तथा सुधार नोटिस जारी कर एमआरपी पर वस्तुएं बेचने को पाबंद किया गया।

राधे स्वीट्स, राठी पेट्रोल पंप के सामने तथा रोडवेज बस स्टैंड दुकान नं 1 पर समान सही एमआरपी पर बेचना पाया गया। आगामी दिनों में नियमित जांच जारी रहेगी तथा दोषी पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पूनिया ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना तथा आमजन को अधिकतम खुदरा मूल्य पर खरीद के लिए जागरूक  तथा व्यापारी एवं दुकानदारों को सामान एमआरपी पर बेचने को पाबंद करवाना है।

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