ट्रिपल एस ओ न्यूज़ , बीकानेर। कोरोना के बढ़ते मामले पर अंकुश लगाने के लिए गहलोत सरकार ने 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन लगाया है। अनावश्यक रूप से घर से निकलने वालों पर पाबंदी लगाई है। वहीं प्रदेश में लोक डाउन के बीच मंगलवार को गृह विभाग ने संशोधित गाइडलाइन जारी कि। इसके अंतर्गत रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के लिए टैक्सी सेवा की आवागमन के लिए अनुमति रहेगी। मरीज के अटेंडेंस को हॉस्पिटल आने जाने के लिए वाहन की अनुमति रहेगी। गृह विभाग ने श्रमिकों के आवागमन के लिए भी अनुमति दी है। गाइडलाइन के अनुसार औद्योगिक और निर्माण इकाई में काम करने वाले श्रमिकों को आवागमन के लिए ट्रांजिट पास जारी किए जाएंगे। यह सेवा ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। प्रमुख सचिव अभय कुमार ने यह आदेश जारी किया है।
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लोक डाउन के बीच मंगलवार को गृह विभाग ने संशोधित गाइडलाइन जारी कि |