ट्रिपल एस ओ न्यूज़:-जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने जारी किए आदेश, लॉक डाउन एडवाइजरी की अनुपालना पालन के निर्देश दिए।
बीकानेर:- जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए जे एन वी सी पुलिस थाना क्षेत्र अन्तर्गत विजय मोटर कंपनी जयपुर रोड से उदासर मेन रोड के पश्चिम के 1 किलोमीटर परिधि क्षेत्र में लगाए गए प्रतिबंधात्मक आदेश वापस लेने की घोषणा की है। नये आदेश के अनुसार से इस क्षेत्र से जीरो मोबिलिटी के प्रतिबंध हटाए गए हैं।
बीकानेर:- जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए जे एन वी सी पुलिस थाना क्षेत्र अन्तर्गत विजय मोटर कंपनी जयपुर रोड से उदासर मेन रोड के पश्चिम के 1 किलोमीटर परिधि क्षेत्र में लगाए गए प्रतिबंधात्मक आदेश वापस लेने की घोषणा की है। नये आदेश के अनुसार से इस क्षेत्र से जीरो मोबिलिटी के प्रतिबंध हटाए गए हैं।
- लॉक डाउन एरिया के लिए जारी अनुमति गतिविधियां ही चालू रहेगी।
- पान, गुटखा, तंबाकू, नाई की दुकान, स्पा, सैलून खोलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- गौतम ने बताया कि सायं 7 से प्रातः 7 बजे तक आवागमन और अन्य समस्त गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी एडवाइजरी का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा सार्वजनिक स्थानों के संदर्भ में कोरोनावायरस संक्रमण के क्रम में जारी एडवाइजरी का पूरा पालन किया जाना अनिवार्य रहेगा।
- सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा दुकानदार ऐसे किसी व्यक्ति को सामान नहीं बेचेगा जिसने मास्क नहीं पहना हो।
- सार्वजनिक स्थानों पर सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी का पालना सुनिश्चित करेंगे।
- 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्र नहीं हो सकेंगे।
आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 और 270 तथा राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।