जिला मजिस्ट्रेट गौतम ने जारी किए आदेश

ट्रिपल एस ओ न्यूज़ :-   जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने कोरोनावायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश  31 मई तक बढ़ाए जाने की घोषणा की है। जन स्वास्थ्य और आमजन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार  5 या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे तथा कोई भी व्यवसायी, अधिकारी ,कर्मचारी तथा नागरिक राज्य सरकार या जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के संबंध में जारी एडवाइजरी का उल्लंघन नहीं करेगा।




आदेशानुसार सायं 7 से प्रातः 7 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि सभी अनुमत कार्यस्थल जैसे दुकानें, कार्यालय, कारखाना आदि ( विशिष्ट स्वीकृति के अतिरिक्त) सायं 6 बजे या इससे पूर्व बंद कर दिए जाएंगे ताकि स्टाफ व अन्य व्यक्ति  सायं 7 बजे तक अपने घर पहुंच जाएं।
गौतम ने बताया कि यह आदेश पुलिस ,होमगार्ड, सेना और उन सरकारी कर्मचारियों (जो अति आवश्यक सेवाओं के विभागों में कार्यरत है) पर लागू नहीं होगा।
साथ ही राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की पूर्ण अनुपालना अनिवार्य होगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्रों में पृथक से जारी की गई में निषेधाज्ञा पहले की भांति ही प्रभावी रहेगी।
     आदेश की अवहेलना करने वाले संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 तथा 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट 2020 के तहत मुकदमा चलाया जा सकेगा।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.