ट्रिपल एस ओ न्यूज़ :- बीकानेर। कोरोनावायरस संक्रमण को रोकने
के लिए कोटगेट
पुलिस थाना अंतर्गत
चौखूंटी पुलिया के नीचे
गली नंबर 12 मकान
शशि शर्मा से
मकान सुरेन्द्र भाटी
तक व मकान
रामगोपाल धामू से
मकान मोहब्बत पठान
तक के क्षेत्र
में निषेधाज्ञा लागू
करने के आदेश
जारी किया हैं।
जिला मजिस्ट्रेट
सुनीता चौधरी ने बताया
कि इस क्षेत्र
में रहने वाले
नागरिकों के स्वास्थ्य
की सुरक्षा और
शांति बनाए रखने
के लिए दंड
प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा
144 के तहत निषेधाज्ञा
जारी की गई
है। आदेशानुसार वायरस
के संक्रमण की
गंभीरता को देखते
हुए इस क्षेत्र
को जीरो मोबिलिटी
क्षेत्र घोषित करते हुए
आने जाने पर
पूरी तरह से
प्रतिबंध लगाया गया है।
इस क्षेत्र को
कंटेनमेंट जोन घोषित
किया गया है,उन्होंने बताया कि
इस क्षेत्र में
आने वाले व्यवसायिक,
वाणिज्यिक संस्थान, सामूहिक गतिविधियां
रैली , जुलूस, सभा सहित
समस्त प्रकार के
समारोह पूरी तरह
से प्रतिबंधित रहेंगे
।निषेधाज्ञा के दौरान
चिकित्सकीय सेवाएं चालू रहेगी।
लेकिन दैनिक आवश्यकताओं
से जुड़े समस्त
किराना और जनरल
स्टोर तथा सब्जी
मंडी अगले आदेशों
तक पूरी तरह
से बंद रखे
जाएंगे। क्षेत्र में समस्त
प्रकार के वाहनों
के आने-जाने
पर पूरी तरह
प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान
आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने
के लिए राजकीय
अधिकारी और कर्मचारियों
के उपयोग के
लिए साधन प्रतिबंध
से मुक्त रहेंगे।अतिरिक्त
जिला मजिस्ट्रेट ने
बताया कि निषेधाज्ञा
के दौरान क्षेत्र
के बीमार और
चिकित्सा की आपात
आवश्यकता रखने वाले
व्यक्तियों पर प्रतिबंध
लागू नहीं होगा।
क्षेत्र में आने
वाले समस्त धार्मिक
स्थल आदि में
लोगों के आने-जाने पर
पूरी तरह प्रतिबंध
रहेगा लेकिन धार्मिक
स्थल की साफ-सफाई और
रखरखाव के लिए
अधिकतम दो व्यक्ति
अनुमति के साथ
निर्धारित समय के
लिए प्रवेश कर
सकेंगे।
चिकित्सा विभाग की टीम करेगी स्क्रीनिंग
पुलिस विभाग द्वारा प्रोसेसिंग टीम नियुक्त की जाएगी, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें और ना ही क्षेत्र से बाहर निकलें।इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
पुलिस विभाग द्वारा प्रोसेसिंग टीम नियुक्त की जाएगी, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें और ना ही क्षेत्र से बाहर निकलें।इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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कोटगेट पुलिस थाना अंतर्गत इस क्षेत्र में लगा कर्फ्यू |