ट्रिपल एस ओ न्यूज, बीकानेर, 18 अगस्त। औषधि विभाग द्वारा जांच के दौरान विभिन्न गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर बीकानेर स्थित दो मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किए गए हैं।
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| अनियमितताएं पाए जाने पर दो मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निरस्त |
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक श्री देवेंद्र कुमार केदावत ने बताया कि ऐसी औषधियों, जिनका नशे के रूप में दुरुपयोग होने की संभावना रहती है, के क्रय-विक्रय एवं भंडारण में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए हनुमान मंदिर के पास पूगल रोड, बंगलानगर स्थित लक्ष्मी मेडिकल एंड जनरल स्टोर तथा पूगल रोड, बंगलानगर स्थित कृष्णा मेडिकल एंड जनरल स्टोर के अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिए गए।
उन्होंने बताया कि दोनों मेडिकल स्टोर्स के विरुद्ध यह कार्रवाई औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा नियमावली, 1945 के नियम 66(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है।
औषधि विभाग द्वारा मेडिकल स्टोर्स में प्रतिबंधित एवं नशीले पदार्थों की बिक्री, भंडारण तथा रिकॉर्ड संधारण में अनियमितताओं को लेकर निरंतर निरीक्षण एवं कार्रवाई की जा रही है।

