खाटूश्यामजी में श्याम बाबा के जन्मोत्सव के पर्व को देखते हुए धारा 144 लगाई, आतिशबाजी और डीजे पर भी रहेगी पाबंदी

ट्रिपल एस ओ न्यूज खाटूश्यामजी। खाटूश्यामजी में श्याम बाबा के जन्मोत्सव के पर्व को देखते हुए धारा 144 लगाई, आतिशबाजी और डीजे पर भी रहेगी पाबंदी।  श्याम बाबा का जन्मोत्सव  23 नवंबर को मनाया जा रहा है। इसी को देखते हुए सीकर जिला कलेक्टर ने उपखण्ड दांतारामगढ़ में खादुश्यामजी नगरपालिका क्षेत्र में धारा 144 लगाई है । 

खाटूश्यामजी में श्याम बाबा के जन्मोत्सव के पर्व को देखते हुए धारा 144 लगाई, आतिशबाजी और डीजे पर भी रहेगी पाबंदी
खाटूश्यामजी में श्याम बाबा के जन्मोत्सव के पर्व को देखते हुए धारा 144 लगाई, आतिशबाजी और डीजे पर भी रहेगी पाबंदी


सीकर जिला कलेक्टर ने बताया कि मेला आयोजन दिनांक 21.11.2023 से 23.11.2023 तक श्री श्याम जन्मोत्सव रहेगा। इस दौरान अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के एकत्रित होने की संभावना को देखते हुये कानून व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति बनाये रखना के लिए यह निर्णय लिया गया है कि


मेला क्षेत्र मे विद्युत लाईन एवं पोल कम उँचाई के होने के कारण 10 फिट से अधिक लम्बाई के निशान/ध्वज के विकय एवं साथ लेकर चलने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।


जिले में राह चलते व्यक्तियों पर किसी प्रकार का पटाखा, अग्निबाण नहीं छोडा जावेगा तथा व्यक्तियों पर आतिशबाजी नहीं की जावेगी। 


 कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति पर निशाना साधकर पटाखा नहीं छोडेगा एवं ना ही किसी पर पटाखा उछालकर फेकेगा। 


कोई भी व्यक्ति मात्रा 125 डेसीबल में ध्वनि उत्पन करने वाले पटाखे ना तो बेचेगा एवं ना ही खरीदेगा एवं ना ही इनका परिवहन एवं उपयोग करेगा


 जिलें में केवल ग्रीन आतिशबाजी के बेचने व चलाने की अनुमति होगी। 


नगरपालिका क्षेत्र में पैट्रोल पम्प, गैस गोदामों से 100 मीटर की परिधि में कोई व्यक्ति किसी प्रकार की आतिशबाजी, विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ ना ही रखेगा एवं ना ही छोडेगा।


 इस दौरान उक्त अवधि में डीजे पर पूर्णतः रोक रहेगी।

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