ट्रिपल एस ओ न्यूज़ :- जयपुर ।
स्टाम्प ड्यूटी
चोरी (Stamp Duty Evasion) के मामले
में जयपुर कलक्टर
मुद्रांक न्यायालय ने बड़ा
आदेश दिया है।
स्टेट डायरोक्ट्रेट ऑफ
रेवेन्यू इंटेलिजेंस (SDRI) की जांच
के आधार पर
न्यायालय ने ओरिएंटल
नागपुर बाईपास कंस्ट्रक्शन कंपनी
से 215 करोड़ रुपये
की वसूली के
आदेश जारी किए
हैं. एसडीआरआई द्वारा
दी गई सूचनाओं
के आधार पर
राजस्थान में स्टाम्प
ड्यूटी चोरी का
यह सबसे बड़ा
मामला (Biggest Case) बताया जा रहा
है।
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SDRI की जांच में हुआ स्टाम्प ड्यूटी चोरी का खुलासा, 215 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश |
न्यायालय कलक्टर (मुद्रांक)
की ओर दिए
गए निर्णय में
संबंधित कंपनी को 215 करोड़
रुपये राजस्व खाते
में जमा करने
के आदेश जारी
किये गये हैं। स्टेट डायरोक्ट्रेट ऑफ
रेवेन्यू इंटेलिजेंस की जांच
में खुलासा हुआ
था की कंपनी
की ओर से
कन्सोर्टियम/कॉमन लोन
एग्रीमेंट पर राजस्थान
में नियमानुसार देय
स्टाम्प ड्यूटी की चोरी
की जा रही
है।
स्टाम्प ड्यूटी
चोरी के लिए
फर्म संबंधित बैंक
राजस्थान से बाहर
दिल्ली और हरियाणा
में 100 तथा 500 रुपयों के
स्टाम्प पेपर पर
कन्सोर्टियम/कॉमन लोन
एग्रीमेंट जैसे दस्तावेज
भी जारी करती
है।