अंतर जिला एवं जिले के अंदर अनुमत गतिविधियों हेतु आवागमन के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोक डाउन के दौरान पास जारी करने की व्यवस्था को बनाया सुविधाजनक दिए निर्देश

अंतर जिला एवं जिले के अंदर अनुमत गतिविधियों हेतु आवागमन के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक ही छूट रहेगी कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में यह छूट नहीं मिलेगी

दूसरे राज्यों में बस एवं ट्रेन से यात्रा के लिए जिला कलेक्टर पास जारी कर सकेंगे


कर्फ्यू एरिया के लिए केवल जिला कलेक्टर ही पास जारी करेंगे

अन्य प्रदेशों से राजस्थान आने वालों के लिए संबंधित राज्य द्वारा जारी पास मान्य होगा यदि वह राज्य राजस्थान की एनओसी मांगता है तो संबंधित जिला कलेक्टर एनओसी जारी कर सकेंगे

अगर किसी अधिकारी से दूरभाष संपर्क नहीं हो पाता है तो लोग स्टेट वार रूम नंबर 181 पर संपर्क कर सकते हैं

दूसरे राज्यों में समय के वाहनों से जाने वाले लोगों को जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक उपखंड अधिकारी पुलिस उप अधीक्षक तहसीलदार आरटीओ डीटीओ एसएचओ पास जारी कर सकेंगे

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