ट्रिपल एस ओ न्यूज़:- नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व आरबीआई को जारी किया नोटिस। लोक डाउन के दौरान बैंकों की ओर से कर्ज पर वसूले जा रहे ब्याज के मामले पर जारी किया गया नोटिस। इस मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट मैं याचिका दायर की जा चुकी है। जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया। जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम उठाया। याचिका में दावा किया गया है कि लॉक डाउन के दौरान किसी भी प्रकार की कमाई नहीं हुई है। याचिका में दावा किया गया है कि ब्याज वसूलने से बैंक ने कुछ समय के लिए छूट दी है। यह याचिका वरिष्ठ वकील राजीव दत्त की ओर से अदालत में लगाई गई। अदालत की सुनवाई के बाद केंद्र व आरबीआई नोटिस थमाया साथ ही एक हफ्ते में जवाब मांगा है। इस मामले की सुनवाई भी अगले हफ्ते ही होगी।
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