वक्फ संपत्तियों से आय की गलत सूचना देने वाली वक्फ समितियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी --खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री

 ट्रिपल एस ओ न्यूज, जयपुर, 01 अगस्त। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने गुरूवार को विधानसभा में कहा कि विधानसभा क्षेत्र माण्डल में गठित वक्फ समितियों द्वारा आय के संबंध में गलत सूचना देने पर समिति के विरूद्ध वक्फ अधिनियम के प्रावधानों अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि माण्डल स्थित किसी भी वक्फ सम्पति से वक्फ बोर्ड को कोई आय प्राप्त नहीं हो रही है।

वक्फ संपत्तियों से आय की गलत सूचना देने वाली वक्फ समितियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी --खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री
वक्फ संपत्तियों से आय की गलत सूचना देने वाली वक्फ समितियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी --खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का वक्फ मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने माण्डल में स्थित वक्फ सम्पत्तियों पर अतिक्रमण की जानकरी देते हुए बताया कि वक्फ संपत्ति डोलेशाह जी का महल माण्डल पर सीईओ, वक्फ बोर्ड के अनुसार वर्ष 2002 से अतिक्रमण है।

उन्होंने कहा कि यहां बेदखली के लिए जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा द्वारा कार्यवाही की जानी है। इसके लिए वक्फ बोर्ड द्वारा निरन्तर कार्यवाही हेतु जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा को पत्र भी लिखा गया है। मस्जिद मौहर्रम वाली सदर बाजार माण्डल में अतिक्रमण का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसी प्रकार कुआ चांद का बाग नामी कब्रिस्तान माण्डल पर अतिक्रमण का मामला भी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

इससे पहले विधायक श्री उदयलाल भडाणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र माण्डल के उपखण्ड माण्डल, करेडा, भीलवाड़ा एवं हमीरगढ़ की वक्फ बोर्ड में पंजीकृत 218 सम्पत्तियां है। उन्होंने विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि वक्फ रिकार्ड राजस्थान राजपत्र 14 जुलाई 1966 में तहसील भीलवाड़ा की वक्फ सम्पत्तियों में अन्य विधानसभा क्षेत्र की वक्फ सम्पत्तियां भी शामिल है।

श्री गोदारा ने कहा कि विधानसभा माण्डल के उपखण्ड माण्डल में स्थित तीन वक्फ सम्पत्तियों डोले शाह जी का महल माण्डल, मस्जिद मौहर्रम वाली सदर बाजार माण्डल एवं कुआ चांद का बाग नामी कब्रिस्तान माण्डल पर क्रमशः 04, 01 तथा 04 अतिक्रमियों का क्रमशः वर्ष 2002, 2018 एवं माह जुलाई, 2024 से अतिक्रमण है। उन्होंने विवरण सदन के पटल पर रखा।

उन्होंने बताया कि विगत तीन वर्षों में वक्फ बोर्ड को विधानसभा क्षेत्र मांडल के उपखण्ड मांडल, करेडा, भीलवाडा, हमीरगढ़ में स्थित अचल सम्पतियों से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने विगत तीन वर्षों में विधानसभा क्षेत्र मांडल में गठित वक्फ कमेटियों को प्राप्त आय के संबंध में वक्फ कमेटी तहसील मांडल तथा इन्तेजामिया वक्फ कमेटी बागौर से प्राप्त सूचना का विवरण सदन के पटल पर रखा।


एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.