पूगल उपखंड अधिकारी डॉ मनोज खेमदा निलम्बित, राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश

 ट्रिपल एस ओ न्यूज, बीकानेर 29 जून । राज्य सरकार द्वारा  राजस्थान सिविल सेवा नियम, (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील ) नियम 1958 के नियम 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पूगल उपखंड अधिकारी डॉ मनोज खेमदा को

 तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है। 

पूगल उपखंड अधिकारी डॉ मनोज खेमदा निलम्बित, राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश
पूगल उपखंड अधिकारी डॉ मनोज खेमदा निलम्बित, राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश

राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार डॉ खेमदा का  निलंबन काल के दौरान मुख्यालय प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग शासन सचिवालय जयपुर रहेगा।

इस संबंध में जारी आदेश अनुसार पूगल उपखंड अधिकारी डॉ खेमदा (आर ए एस) के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 16 के तहत विभागीय जांच कार्यवाही विचाराधीन है।


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