ट्रिपल एस ओ न्यूज, नई दिल्ली।लोकसभा से पास हुए आपराधिक कानून से जुड़े तीन बिल राजद्रोह का कानून खत्म।
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लोकसभा से पास हुए आपराधिक कानून से जुड़े तीन बिल राजद्रोह का कानून खत्म |
सरकार ने राजद्रोह जैसे कानूनों को निरस्त कर दिया है। इसके अलावा बिल में मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का प्रावधान किया गया है। साथ ही अब आजीवन कारावास को 7 साल की सजा में बदला जा सकेगा।
मॉब लिंचिग पर सख्त कानून
बिल में नस्ल, जाति और समुदाय के आधार पर की गई हत्या के लिए नया प्रावधान पेश किया गया है। बिल में मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर आजीवन कारावास से लेकर मौत की सजा तक का प्रावधान है।