ट्रिपल एस ओ न्यूज़ :- जयपुर। वाहन चालकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब वाहन के जरुरी कागजो की वैधता 30 सितम्बर तक बढ़ाई दी गई है। ऐसे वाहन जिनके दस्तावेजों की वैधता एक फरवरी से 30 सितम्बर तक है। ऐसे वाहनों के दस्तावेजों का नवीनीकरण 30 सितम्बर से पहले करना होगा। डीटीओ आदर्श राघव ने बताया की परमिट , फिटनेस के अलावा ड्राविंग लाइसेंस व लर्निंग लाइसेंस का नवीनीकरण निर्धारित तिथि तक करने पर वाहन मालिकों से कोई अतिरिक्त शुल्क व जुर्माना नहीं वसूल किया जायेगा।
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वाहन चालकों को राहत , 30 सितम्बर तक बढ़ाई वैधता |