बीकानेर। जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए। पुलिस थाना सिटी कोतवाली के अन्तर्गत सुथारों की बड़ी गुवाड़ में मुरलीधर
व्यास जी मूर्ति से गोकुल पुरोहित मकान के आगे मार्डन स्टोर ,माताजी
मंदिर महेन्द्र सुथार के मकान से चुड़िगर मस्जिद चौक से मुरलीधर व्यास जी
मूर्ति सुथारों की बड़ी गुवाड़ तक के क्षेत्र में कर्फ्यू लागू करने के
आदेश जारी किए हैं। गौतम ने बताया कि इस क्षेत्र में आने वाले व्यवसायिक, वाणिज्यिक संस्थान,
सामूहिक गतिविधियां रैली , जुलूस, सभा सहित समस्त प्रकार के समारोह पूरी
तरह से प्रतिबंधित रहेंगे । वाहनों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। दैनिक आवश्यकताओं से जुड़े समस्त किराना और जनरल स्टोर तथा सब्जी मंडी अगले आदेशों तक पूरी तरह से बंद रहेगी। धार्मिक स्थल की साफ-सफाई और रख-रखाव के लिए अधिकतम दो व्यक्ति अनुमति के साथ निर्धारित समय के लिए प्रवेश कर सकेंगे। चिकित्सा विभाग की टीम करेगी स्क्रीनिंग, बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें और ना ही क्षेत्र से बाहर निकलें। आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड
संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं
आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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