ट्रिप्पल एस ओ न्यूज़ :- बीकानेर। कोरोनावायरस संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस थाना जेएनवीसी के अन्तर्गत जयनारायण व्यास कॉलोनी के सेक्टर 5 सी के मकान न 5 सी 40 (खाली प्लाट) से लॉयल पब्लिक स्कूल वाली गली का अंतिम छोर मकान नम्बर 5 सी 21 सुरेन्द्र कुमार बेरी से दक्षिण तरफ की गली का अंतिम छोर मकान नम्बर 5 सी 66 गांधी क्लासेज से वाहिनी तरफ मकान न 5 सी 14 होते हुए मकान न 5 सी 104 तक स दाहिनी तरफ की गली मकान नम्बर 5 सी 91 से बांयी तरफ राठौड़ पार्क के सामने मकान नम्बर 5 सी 41 संतोष वस्त्र भंडार से मकान नम्बर 5 सी 40 तक (खाली प्लाट) के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) सुनीता चौधरी द्वारा जारी आदेशानुसार इस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर दी गयी है ।
आदेशानुसार इस क्षेत्र में आने वाले व्यवसायिक, वाणिज्यिक संस्थान, सामूहिक गतिविधियां रैली , जुलूस, सभा सहित समस्त प्रकार के समारोह पूरी तरह से प्रतिबंधित रहगे ।
चिकित्सा विभाग की टीम करेगी स्क्रीनिंग
पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एन्ट्री पोईन्ट्स पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें और ना ही क्षेत्र से बाहर निकलें।
आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।