जयपुर: लॉकडाउन 4.0 को लेकर
राजस्थान सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई। ACS होम राजीव
स्वरूप ने गाइडलाइन की जानकारी देते हुए बताया कि कर्फ्यू इलाकों में किसी
प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पास की आवश्कता नहीं है। राज्य से बहार आने जाने के लिए पास की आवश्कता होगी बगैर पास एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश निषेध रहेगा।
- सभी दुकान खुलेंगी, दुकान में 5 से अधिक लोग नहीं होंगे।
- बिना मास्क दुकान में जाने की इजाजत नहीं होगी।
- 2 गज की दूरी बनाकर रखनी होगी।
- घर से बिना मास्क निकलने पर होगी कार्रवाई।
- अधिकारी करेंगे दुकानों की समय-समय पर जांच।
- मिष्ठान भंडार सहित अब रेस्टारेंट भी खुल सकेंगे।
- रेस्टोरेंट में सिर्फ होम डिलीवरी को मिली इज़ाज़त।
- 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुलेंगे निजी-सरकारी कार्यालय।
- ग्रीन जोन में ऑटो-बस सेवा होगी शुरू।
- ऑरेंज जोन में बस-ऑटो सेवा शर्तों के साथ चलेगी।
- बसों में सीटों से अधिक सवारी ले जाने पर होगी सख्त कार्रवाई।
- रेड जोन में बंद रहेगी ऑटो-बस सेवा।
- नियमों का उल्लंघन करने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई।
- किसी भी स्थान पर 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते।
- शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रदेश में रहेगी कर्फ्यू की स्थिति।
- शॉपिंग मॉल,स्कूल-शैक्षणिक-स्पॉर्ट्स-पार्टी-धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
- पान-गुटखा और तंबाकू पर रहेगी पूरी तरह रोक।