प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ की अधिसूचना जारी: किसान 31 जुलाई तक करवा सकेंगे बीमा, किसानों को जमा करवाना होगा कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत प्रीमियम

ट्रिपल एस ओ न्यूज़,  बीकानेर, 4 जुलाई। राज्य सरकार ने खरीफ 2025 के लिए फसल बीमा की अधिसूचना जारी कर दी है। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) कैलाश चौधरी ने बताया कि जिले के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया अधिसूचित की गई है। उन्होंने बताया कि ऋणी किसान 31 जुलाई तक अपनी फसलों का बैंक के माध्यम से बीमा करवा सकते हैं। ऐसे ऋणी कृषक जो अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाना चाहते, वे बैंक में ऑफ डाउट फॉर्म भरकर 24 जुलाई तक जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक किसान जो अपनी फसलों में परिवर्तन करना चाहते हैं। वे 29 जुलाई तक बैंक में लिखित पत्र दे सकते हैं‌। 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ की अधिसूचना जारी: किसान 31 जुलाई तक करवा सकेंगे बीमा, किसानों को जमा करवाना होगा कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत प्रीमियम
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ की अधिसूचना जारी: किसान 31 जुलाई तक करवा सकेंगे बीमा, किसानों को जमा करवाना होगा कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत प्रीमियम

संयुक्त निदेशक ने बताया की गैर ऋणी कृषक बैंक के माध्यम से बैंक डायरी, नवीनतम जमाबंदी, आधार कार्ड , बुवाई प्रमाण पत्र तथा किराएदार फार्मर के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र, भूमि मालिक का आधार कार्ड एवं ₹100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर किरायानामा, स्वयं प्रमाणित समस्त दस्तावेज प्रस्तुत कर बीमा करवा सकते हैं।

सहायक निदेशक (उद्यान) मुकेश गहलोत ने बताया कि प्रीमियम राशि का भुगतान कर इच्छुक किसान इच्छित फसल का बीमा करवा सकते हैं। जिले में तिल, ग्वार, बाजरा, मोठ, मुंग, मुंगफली, कपास फसल अधिसूचित हैं।              


बीमित राशि एवं प्रीमियम 

फसल    बीमित राशि    प्रीमियम राशि 

                                                

1.तिल       18013     -      360.94

2.ग्वार       17847     -      356.94

3.बाजरा     10440     -      208.80

4.मोठ       18809      -    376.18

5.मूंग        36745       -     734.90

6.मूंगफली   144849   -       2896.98

7.कपास     30946      -      1547.30


सहायक निदेशक सांख्यिकी मानाराम जाखड़ ने बताया कि फसल बीमा योजना की अधिक जानकारी के लिए नंबर 7065514447 पर संपर्क किया जा सकता हैं। 

सांख्यिकी अधिकारी श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि फसल बीमा करने के बाद कटी हुई फसल में प्राकृतिक आपदा से यदि खराबा होता है। तो किसान कंपनी के टोल फ्री नंबर 14447 पर 72 घंटे के अन्दर शिकायत दर्ज करवा सकता है। जिले के सभी किसानों को सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षकों के माध्यम से फसल बीमा योजना की जानकारी दी जा रही है।

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