ट्रिपल एस ओ न्यूज़ , मुंबई. मोबाइल ऐप के जरिये लोन बांटने वाली
कंपनियों पर सख्ती करते हुए RBI ने इन पर कई नियम और
शर्तें लगा दी हैं। दरअसल बार बार शिकायते आने के बाद यह निर्णय लेना पड़ा है। इन शिकायतों
में डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म (Loan App) की ओर से ज्यादा ब्याज लेने और
वसूली के कठोर तरीकों को अपनाने और अन्य उत्पीड़न की बात कही गई थी।
रिजर्व बैंक ने डिजिटल लोन एजेंट की तरह काम करने वाली ऐसी कंपनियों की गड़बड़ी पर बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को कड़ी हिदायत दी है। उसने कहा है कि ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म अगर कुछ फ्रॉड करते हैं तो उसके लिए भी बैंक और एनबीएफसी जिम्मेदार माने जाएंगे। रिजर्व बैंक ने इसके लिए बैंकों और एनबीएफसी को नए निर्देश जारी किए हैं।
RBI के नए निर्देश - RBI ने डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्मों से कहा है कि अपनी वेबसाइट पर बताएं कि वे किसी बैंक या एनबीएफसी की तरफ से तो कर्ज नहीं दे रहे हैं।
बैंकों, एनबीएफसी और ऐसे डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्मों से कहा गया है कि वे अपनी वेबसाइटों पर इस बारे में ग्राहकों को पूरी जानकारी दें।
बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से वेबसाइटों पर अपने एजेंटों के नाम का खुलासा करने के लिए कहा गया है।
रिजर्व बैंक ने डिजिटल लोन एजेंट की तरह काम करने वाली ऐसी कंपनियों की गड़बड़ी पर बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को कड़ी हिदायत दी है। उसने कहा है कि ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म अगर कुछ फ्रॉड करते हैं तो उसके लिए भी बैंक और एनबीएफसी जिम्मेदार माने जाएंगे। रिजर्व बैंक ने इसके लिए बैंकों और एनबीएफसी को नए निर्देश जारी किए हैं।
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ऐप के जरिए लोन लेने वालों के लिए बड़ी खबर |
RBI के नए निर्देश - RBI ने डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्मों से कहा है कि अपनी वेबसाइट पर बताएं कि वे किसी बैंक या एनबीएफसी की तरफ से तो कर्ज नहीं दे रहे हैं।
बैंकों, एनबीएफसी और ऐसे डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्मों से कहा गया है कि वे अपनी वेबसाइटों पर इस बारे में ग्राहकों को पूरी जानकारी दें।
बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से वेबसाइटों पर अपने एजेंटों के नाम का खुलासा करने के लिए कहा गया है।