कोरोना के चलते राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश , रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही आरोपी को जेल भेजा जाए

ट्रिपल एस ओ न्यूज़ :- कोरोना महामारी के चलते 128 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाये जाने  के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है की रिपोर्ट नगेटिव आने के बाद ही आरोपी को जेल भेजा जाये। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए रविवार को आयोजित की गई एक विशेष सुनवाई में कहा है कि किसी आरोपी व्यक्ति को तभी हिरासत में भेजा जाना चाहिए, जब उसकी COVID-19 की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति अशोक कुमार गौड़ की पीठ ने इस संबंधआदेश जारी किया।

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